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एक अक्टूबर से सिटीजन चार्टर लागू करने के मामले में नगरपालिका परिषद ऋषिकेश राज्य का पहला निकाय बनने जा रहा है। संबंधित प्रस्ताव पर बोर्ड ने सर्वसम्मति से मोहर लगा दी है।
पालिका ने सिटीजन चार्टर के तहत विभिन्न कार्यो के लिए समयावधि तय की है। गुरुवार को संपन्न हुई पालिका बोर्ड की बैठक में सिटीजन चार्टर के विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। तय किया गया कि संपत्ति स्वामित्व नामांतरण के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर आवेदन करने के 45 दिन के भीतर निस्तारण करना होगा। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जिनकी सूचना पूर्व से दर्ज है उन्हें आवेदन प्राप्त होने के दिन ही निस्तारित किया जाएगा। एक बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अगले कार्य दिवस में निस्तारित किया जाएगा। ऐसे जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र जिन पर नाम आदि संशोधन होना है तीन दिन में और जिनकी सूचना दर्ज नहीं और जांच के उपरांत दर्ज होनी है ऐसे आवेदन सात दिन के भीतर निस्तारित किए जाएंगे। पालिका से आवश्यक अभिलेखों की नकल शुल्क जमा होने के अगले दिन, जबकि सामान्य अभिलेखों की नकल शुल्क जमा होने के तीन दिन के भीतर प्राप्त की जा सकती है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के अंतर्गत जिन आवेदन पत्रों को सही पाया जाएगा, उन्हें तीन दिन के भीतर पालिका बैंक को प्रेषित करेगी। नियत अवधि में सूचना तैयार न होने की दशा में संबंधित कर्मचारी या अधिकारी से दस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड वसूल किया जा सकेगा। लिपिक वर्ग के स्तर पर विलंब की दशा में अधिशासी अधिकारी व केंद्रीय सेवा के कर्मचारी अधिकारी स्तर से विलंब की दशा में पालिकाध्यक्ष अपीलीय अधिकारी होंगे। बोर्ड की बैठक में पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा और अधिशासी अधिकारी डीपी भट्ट सहित सभी सभासद मौजूद थे।
in.jagaran.yahoo.com se sabhar
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