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सभी प्रकार के पालतू पशुओं का नगर पालिका में पंजीकरण कराना प्रदेश सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण नहीं कराने पर संबंधित पशु स्वामी पर आर्थिक दंड भी लगेगा। प्रदेश सरकार के आदेश पर श्रीनगर नगर पालिका ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
अधिशासी अधिकारी रमेश प्रसाद सेमवाल ने बताया कि अपने पालतू पशुओं का आगामी छह अगस्त तक नगर पालिका में पंजीकरण कराना संबंधित व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इसके बाद पालिका अभियान चलाकर ऐसे पालतू पशुओं के स्वामियों पर आर्थिक दंड भी लगाएगी, जिन्होंने निर्धारित अवधि में पंजीकरण नहीं कराया। विगत बीस जुलाई को नगर पालिका बोर्ड की बैठक में भी पालतू पशुओं का पंजीकरण कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था।
शहर में आवारा पशुओं की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शहर के लगभग सभी मार्गो पर आवारा पशुओं की भारी संख्या के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। विशेषकर आवारा घूम रहे सांडों के झगडे़ और उन्माद के कारण भी आए दिन अफरा-तफरी का माहौल बन रहा है। क्षेत्र के घसिया महादेव, अपर बाजार सब्जी मंडी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग, गणेश बाजार, बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, एसएसबी अकादमी के नजदीक आदि क्षेत्रों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। नगर पालिका जल्द ही बाजार में आवारा घूम रहे पशुओं को शहर से दूर के स्थानों पर छोड़ देगी।
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