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कोटद्वार: चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक व्यक्ति को 15 दिन की साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर धनराशि वापस न करने की दशा में सजा बढ़कर तीन माह हो जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक नरेश कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थानीय इकाई से 11 नवंबर 2000 को 35 हजार का ऋण लिया। आरोप है कि नरेश कुमार ने बैंक की किश्त अदा नहीं की व बैंक को पोस्ट डेटेड चेक दिए गए। बैंक की ओर से जब उक्त चेक प्रयोग में लाए गए तो वह चेक बैंक से अनादरित (बाउंस) हो गए।
बैंक के वकील की ओर से इस संबंध में पेश की गई उच्च न्यायालयों की दो पत्रावलियों को नजीर मानते हुए न्यायालय ने नरेश चंद्र को दोषी पाते हुए 15 दिन के साधारण कारावास व एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में कारावास की अवधि दस दिन बढ़ाने की बात भी कही गई है। यहीं नहीं, न्यायालय ने अभियुक्त को प्रतिकर के रूप में बैंक को एक माह के भीतर 60 हजार की धनराशि अदा करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रतिकर अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा दी गई है
in.jagran.yahoo.com se sabhar











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