सूचना के अधिकार से लोगो को अवगत कराने के लिए हालही में राज्य के सूचना आयुक्त प्रभात डबराल ने कहा कि समाज के अन्तिम व्यक्ति तक सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी पहुंचनी चाहिए।
बीते गुरुवार को ब्लाक सभागार बीरोंखाल में राज्य सूचना आयुक्त ने नैनीडांडा, रिखणीखाल व बीरोंखाल प्रखंडों के लोक सूचना अधिकारियों की बैठ ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग हर उस लोक सूचनाधिकारी का मित्र है, जो इस अधिनियम का निष्पादन सही ढंग से कर रहा हो। इस दौरान उन्होंने लोक सूचनाधिकारी ग्राम प्रधानों को भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
बीते गुरुवार को ब्लाक सभागार बीरोंखाल में राज्य सूचना आयुक्त ने नैनीडांडा, रिखणीखाल व बीरोंखाल प्रखंडों के लोक सूचना अधिकारियों की बैठ ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग हर उस लोक सूचनाधिकारी का मित्र है, जो इस अधिनियम का निष्पादन सही ढंग से कर रहा हो। इस दौरान उन्होंने लोक सूचनाधिकारी ग्राम प्रधानों को भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
प्रधानाचार्य राइंका पीपली डॉ शक्ति शर्मा की ओर से पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वास्तव में ही सूचना उपलब्ध करवाने में जो व्यय लोक सूचनाधिकारी कर रहा है, उसका कोई फण्ड की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में शासन में बात रखी जायेगी। उन्होंने बताया कि बीपीएल के लिये 50 पेज तक की सूचना का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
साथ ही किसी लोक सूचना अधिकारी के पास यदि मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं है, तो वह सूचना न देने का कारण देकर मना कर सकता है। इस दौरान एसडीएम धुमाकोट अनिल गब्र्याल व एसडीएम थैलीसैण एचएस मर्तोलिया ने कहा कि सभी लोक सूचनाधिकारी अपीलकर्ता को संतुष्ट करना ही अपना कर्तव्य समझें।
इस दौरान अधिशासी अभियंता लोनिवि राजेश चंद्रा, खंड विकास अधिकारी बीरोंखाल आशाराम पंत सहित तीनों विकासखण्डों के अधिकांश ग्राम प्रधान व अधिकारी मौजूद थे।
इस दौरान अधिशासी अभियंता लोनिवि राजेश चंद्रा, खंड विकास अधिकारी बीरोंखाल आशाराम पंत सहित तीनों विकासखण्डों के अधिकांश ग्राम प्रधान व अधिकारी मौजूद थे।
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